Haryana marriage certificate हरियाणा में घर बैठे ऐसे बनवाएं मैरिज सर्टिफिकेट, सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी छुटकारा
Haryana marriage certificate हरियाणा में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन है। सरकारी पोर्टल से आवेदन करें और विवाह का प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त करें।
केंद्र में रखी गई ऑनलाइन प्रक्रिया, आसानी से करें विवाह पंजीकरण
हरियाणा सरकार ने शादी के प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) बनवाने की प्रक्रिया को अब बेहद आसान बना दिया है। अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने या किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जहां आप अपने विवाह का पंजीकरण कर सकते हैं।
मैरिज सर्टिफिकेट क्यों है जरूरी?
यदि आपके पास शादी का प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको कई जगहों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
- फैमिली आईडी में नाम जुड़वाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य है।
- बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने और आधार कार्ड में पेरेंट्स की जानकारी के लिए इसकी आवश्यकता होती है।
- विदेश यात्रा या वीजा के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
हरियाणा सरकार ने विवाह पंजीकरण के लिए एक समर्पित पोर्टल https://shaadi.edisha.gov.in लांच किया है। यहां पर आप कुछ साधारण स्टेप्स में अपने शादी के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले पोर्टल पर जाएं और अपनी जानकारी दर्ज करें।
- विवाह से जुड़े सभी दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे शादी का निमंत्रण पत्र, आधार कार्ड, विवाह की तस्वीरें आदि।
- आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।
- इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
क्या हैं आवश्यक दस्तावेज़?
मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कुछ प्रमुख दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।
दस्तावेज़ का नाम | विवरण |
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आधार कार्ड | पति-पत्नी दोनों का आधार कार्ड |
शादी का निमंत्रण पत्र | विवाह की तारीख और स्थान को प्रमाणित करता है |
विवाह की तस्वीरें | शादी की प्रमुख तस्वीरें |
गवाहों की जानकारी | गवाहों के पहचान पत्र और हस्ताक्षर |
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रक्रिया
ग्रामीण क्षेत्रों में मैरिज रजिस्ट्रेशन अब सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास पंचायत अधिकारी और ग्राम सचिव जैसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। इससे पहले यह केवल तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में था।
शहरी क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, सचिव नगर समिति और नायब तहसीलदार जैसे अधिकारियों को सौंपा गया है। इसका उद्देश्य लोगों को निकटतम सरकारी कार्यालय से अपने विवाह का पंजीकरण करवाने की सुविधा प्रदान करना है।
क्या करें अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते?
अगर आपको ऑनलाइन आवेदन में कोई समस्या आती है, तो आप सीधे अपने नजदीकी विवाह पंजीकरण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप तहसील या नगर समिति कार्यालय में जाकर अपने दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं और अपनी शादी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
नोट: आवेदन करने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट मिलने में 2 से 3 सप्ताह का समय लग सकता है।
हरियाणा सरकार की नई पहल
हरियाणा सरकार की इस नई पहल से अब तक 2.45 लाख से अधिक शादियों का पंजीकरण हो चुका है, जिससे यह साफ है कि यह ऑनलाइन पोर्टल लोगों के लिए काफी सहूलियत भरा साबित हो रहा है।